बिलासपुर में बर्ड फ्लू का भीषण संकट: H5N1 की पुष्टि से हड़कंप, शहर में हाई अलर्ट! पोल्ट्री की बिक्री-परिवहन पर तत्काल प्रतिबंध
बिलासपुर में बर्ड फ्लू का भीषण संकट: H5N1 की पुष्टि से हड़कंप, शहर में हाई अलर्ट! पोल्ट्री की बिक्री-परिवहन पर तत्काल प्रतिबंध

बिलासपुर,:- समूचे बिलासपुर शहर में इस वक्त एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का साया मंडरा रहा है। प्रशासन ने बड़ी जानकारी साझा की है कि जिले में अत्यधिक संक्रामक बर्ड फ्लू (H5N1) वायरस की पुष्टि हो गई है। इस आपात स्थिति को देखते हुए, जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कड़े कदम उठाते हुए शहर के बड़े हिस्से को ‘इन्फेक्टेड’ और ‘सर्विलांस जोन’ घोषित कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इन प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के पोल्ट्री उत्पाद, जैसे मुर्गी और अंडे, की बिक्री, परिवहन और यहां तक कि भंडारण पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसानों और आम जनता के लिए बेहद अहम जानकारी:
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी सख्त आदेश के अनुसार:
इन्फेक्टेड जोन: संक्रमण का केंद्रबिंदु
जिस पोल्ट्री क्षेत्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, उसके 1 किलोमीटर के दायरे को ‘इन्फेक्टेड जोन’ घोषित किया गया है।
इसमें रामकृष्ण परमहंस नगर और विद्यासागर नगर जैसे घनी आबादी वाले वार्ड शामिल हैं, जहां संक्रमण का खतरा अपने चरम पर है। इन क्षेत्रों में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए विशेष निगरानी और सख्त प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं।
सर्विलांस जोन: कड़ी निगरानी का घेरा
इन्फेक्टेड जोन से 1 से 10 किलोमीटर के बाहरी क्षेत्रों को ‘सर्विलांस जोन’ बनाया गया है।
इस दायरे में बिलासपुर के कई अन्य प्रमुख वार्ड और नगर क्षेत्र आते हैं। यहां स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग की टीमें लगातार घर-घर जाकर स्थिति का आकलन करेंगी और किसी भी संदिग्ध मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
कड़े प्रतिबंध: क्यों हैं ये जरूरी?
पोल्ट्री पर पूर्ण प्रतिबंध: इन्फेक्टेड और सर्विलांस जोन में मुर्गी, चिकन, अंडे, और अन्य सभी पोल्ट्री उत्पादों की खरीद-बिक्री, आवाजाही (परिवहन), और उनके भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
दुकानें बंद: इन क्षेत्रों में पोल्ट्री उत्पादों से जुड़ी सभी दुकानें अस्थायी रूप से बंद रहेंगी।
नो डोर-टू-डोर डिलीवरी: संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पोल्ट्री उत्पादों की डोर-टू-डोर डिलीवरी पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
प्रशासन की अपील: अफवाहों से बचें, सहयोग करें!
कलेक्टर ने सभी नागरिकों से विशेष अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराएं नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये सभी कदम जनस्वास्थ्य और जिले को इस गंभीर बीमारी से बचाने के लिए उठाए जा रहे हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह वक्त एकजुटता और जिम्मेदारी का है। हर नागरिक का सहयोग ही हमें इस संकट से सुरक्षित बाहर निकालेगा।
किसी भी आपात स्थिति या जानकारी के लिए, तुरंत संपर्क करें:
जिला कंट्रोल रूम प्रभारी: डॉ. जीएस तंवर (मोबाइल: 8827817931)
उप प्रभारी: डॉ. वीरेंद्र पिल्ले (मोबाइल: 9406158769)
अपनी सुरक्षा और अपने पड़ोसियों की सुरक्षा के लिए, कृपया प्रशासन के हर निर्देश का पालन करें।




