बिलासपुर जिले के चकरभाठा में पुलिस का छापा: बालाजी ढाबे पर अवैध शराब पिलाने पर संचालक समेत 6 गिरफ्तार, आबकारी एक्ट में कार्रवाई
चकरभाठा में पुलिस का बड़ा वार: बालाजी ढाबे पर छलका जाम, संचालक समेत 6 धराए, आबकारी एक्ट में कसा शिकंजा

बिलासपुर चकरभाठा :- बिलासपुर जिले के चकरभाठा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब परोसने वाले बालाजी ढाबे पर छापा मारा। दिनांक 12 जून 2026 को होटल-ढाबा चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम को ढाबे में खुलेआम शराब पिलाने और पीने की सूचना मिली।
मौके पर पहुंची चकरभाठा पुलिस ने ढाबा संचालक अशोक जोतवानी पिता जीवत राम जोतवानी, उम्र 51 वर्ष, निवासी चकरभाठा कैंप को अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते हुए रंगे हाथ पकड़ा। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कर रहे 5 लोगों को भी हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार आरोपी:
हर्ष श्रीवास पिता भागवत श्रीवास, उम्र 25 वर्ष, साकिन उसलापुर, थाना सकरी, जिला बिलासपुर
अभिषेक कुमार सिंह पिता अमरनाथ सिंह, उम्र 23 वर्ष, साकिन यदुनंदन नगर तिफरा, थाना सिरगिट्टी
राजीव दुबे पिता महेंद्र दुबे, उम्र 29 वर्ष, साकिन वार्ड 02 बोदरी, थाना चकरभाठा
मयंक सिंह पिता अशोक सिंह, उम्र 27 वर्ष, साकिन यदुनंदन नगर, थाना सिरगिट्टी
बिट्टू कौशिक पिता राजेंद्र कौशिक, उम्र 28 वर्ष, साकिन वार्ड 02 बोदरी, थाना चकरभाठा
अशोक जोतवानी पिता जीवत राम जोतवानी, उम्र 51 वर्ष, ढाबा संचालक, साकिन चकरभाठा कैंप
पुलिस कार्रवाई:
चकरभाठा पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(ग) व 36(च) के तहत वैधानिक कार्रवाई की है। धारा 36(ग) अवैध रूप से शराब पिलाने और 36(च) सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन से संबंधित है।
चकरभाठा पुलिस की जन अपील:
थाना प्रभारी ने बताया कि जिले में अवैध शराब और सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सभी नागरिकों से निवेदन है कि अवैध कार्यों में लिप्त अपराधियों की सूचना तुरंत स्थानीय थाना चकरभाठा या डायल 112 पर दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
यह कार्रवाई बिलासपुर पुलिस के “नशा मुक्त बिलासपुर” अभियान के तहत की गई है। पुलिस का कहना है कि ढाबों-होटलों में अवैध शराब परोसने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।




